13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस की अपनी सूची से हटा दिया है। सूत्रों का कहना है कि चोकसी द्वारा अपना नाम सूची से हटाने की अपील पर यह कदम उठाया गया है। हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और चोकसी की कानूनी टीम विकास के बारे में चुप्पी साधे हुए है।
मेहुल चोकसी के देश से फरार होने के करीब 10 महीने बाद जनवरी 2018 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। देश छोड़ने के बाद चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। सूत्रों का कहना है कि चोकसी ने अपने खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सीबीआई की याचिका को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। उन्होंने भारत में जेलों की स्थिति, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए।
सूत्रों का कहना है कि मामला पांच सदस्यीय इंटरपोल समिति की अदालत में गया जिसने आरसीएन (रेड कॉर्नर नोटिस) को खारिज कर दिया। सीबीआई 13,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।