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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) उज्ज्वल उपाध्याय ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि शिकायत के अवलोकन से ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी का कथित बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कानूनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। कोई संज्ञेय अपराध भी नहीं बनता है, इसलिए परिवाद पत्र खारिज किया जाता है।
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कोर्ट में वादी की दलील
परिवाद पोषणीय है या नहीं, इस बिंदु पर सुनवाई के दौरान वादी शशांक शेखर त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, आनंद पाठक, अजय सिंह व चंद्रभान गिरी पेश हुए. अधिवक्ताओं ने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं।